Mini Lockdown In Punjab: पंजाब में 15 मई तक मिनी लॉकडाउन, सख्त पाबंदियां लागू, सिर्फ जरूरी दुकानें ही खुलेंगी
हरियाणा
के बाद पंजाब में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। राज्य में 15
मई तक मिनी लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान राज्य में सिर्फ
जरूरी दुकानें ही खुली रहेंगी। गैरजरूरी दुकानें राज्य में
पूर्णरूप से बंद रहेंगी। यह फैसला कोविड के बढ़ते मामलों के
कारण लिया गया है।
ये है गाइडलाइन
बैंक व सरकारी दरफ्तर 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे।
कार, टैक्सी वगैरह में दो से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे।
शादी, अंतिम संस्कार में 10 लोग से ज्यादा शामिल नहीं हो
सकते हैं।
मिनीी लाक डाउन के दौरान करियाना, दूध, मीट, अंडे, दवा की
दुकानों, मेडिकल लैब आदि खुलेंगे।
पंजाब में आने वाले लोगों को अधिकतम 72 घंटे पुरानी आरटी-
पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी।
अगर किसी को सिंगल डोज वैक्सीन लगी है तो दो सप्ताह से
अधिक नहीं होनी चाहिए।
प्राइवेट आफिस के बारे में जारी अधिसूचना में कुछ नहीं कहा
गया है।
किसानन नेताओं व धार्मिक गुरुओं से अपील की गई है कि वह
भीड़ एकत्र न करें।
होटल रेस्टोरेंट, ढाबे में लोग बैठकर खाना नहीं खा सकेंगे।
पैकिंग की छूट रहेगी।
सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन शिक्षक व गैर शिक्षक
ड्यूटी पर जा सकेंगे।